दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ।
रिपोर्ट राकेश उपाध्याय सुलतानपुर उत्तर प्रदेश
सुलतानपुर . जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी रजनीश किरन ने सुलतानपुर के दिव्यांगजनों को सूचित किया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अर्न्तगत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू0 15,000.00 व युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू0 20,000.00 तथा युवक-युवती दोनो के दिव्यांग होने की दशा में रू0 35,000.00 निर्धारित है।
उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना हेतु पात्रता शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो, युवती की उम्र 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हों, दम्पत्ति में कोई आयकर दाता न हों, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होगें जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो.
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