एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने पूर्व विधायक सोनू सिंह व उनके भाई मोनू सिंह एवं जिला पंचायत अध्यक्ष पति शिवकुमार सिंह की ठुकराई सुलह अर्जी
सुलतानपुर
एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने पूर्व विधायक सोनू सिंह व उनके भाई मोनू सिंह एवं जिला पंचायत अध्यक्ष पति शिवकुमार सिंह की ठुकराई सुलह अर्जी
जज पीके जयंत ने कहा सीआरपीसी की धारा-320 से बाधित है मामला,समनीय नहीं है अपराध,दोनो पक्ष पेश करे अपनी-अपनी बहस
रिपोर्ट राकेश उपाध्याय सुलतानपुर उत्तर प्रदेश
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सुलतानपुर। स्पेशल जज एमपी -एमएलए की अदालत में चल रहे एससी-एसटी समेत अन्य धाराओं से जुड़े मुकदमे में पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू व उनके भाई यशभद्र सिंह मोनू एवं दूसरे पक्ष से ब्लाक प्रमुख शिव कुमार सिंह समेत अन्य अभियुक्तों ने संधि-पत्र पेश कर सुलहनामा के आधार पर मुकदमे का निस्तारण करने के लिए की मांग। स्पेशल जज पीके जयंत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-320 के अंतर्गत प्रकरण एससी-एसटी एक्ट से जुड़ा होने के चलते समनीय अपराध न होने की वजह से अदालत ने कहा लंच बाद प्रस्तुत करें अपनी-अपनी बहस। दोनों पक्षों की मंशा पर फिरा पानी,दोनो पक्ष करने जुटे बहस की तैयारी। पांच फरवरी 2016 की घटना बताते हुए उभय पक्षो ने एक-दूसरे के खिलाफ दर्ज कराया है मुकदमा।
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