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निर्वाचन हेतु वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों का प्रयोग कर सकेंगे मतदाता।

निर्वाचन हेतु वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों का प्रयोग कर सकेंगे मतदाता।

मनोज अग्रहरि News24 इंडिया अमेठी

अमेठी जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 हेतु मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के सम्बन्ध में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा, परन्तु ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नही कर पाते है, उन्हें अपनी पहचान हेतु जैसे कि आधार कार्ड, मनरेगा जाॅब कार्ड, बैंको/डाकघरों द्वारा किये गये फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र व यूनिक डिसऐबिलिटी आईडी (यूडीआईडी0) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इपिक कार्ड में लेखन, वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरन्दाज कर निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित की जाय। किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किये गये ऐसे इपिक को पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किये जायेगें जिनका नाम वहाॅ के मतदान केन्द्र से सम्बन्धित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध होना चाहिए। फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचक को उपरोक्त वैकल्पिक फोटो दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त उपरोक्त किसी भी बात के होते हुए भी प्रवासी निर्वाचकों को, जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत है, उन्हें मतदान केन्द्र में उनके केवल मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नही) के आधार पर ही उनकी पहचान की जायेगी।

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