जबरन रायफल रख लेने के मामले में पूर्व विधायक दोषमुक्त
अंबेडकर नगर
*जबरन रायफल रख लेने के मामले में पूर्व विधायक दोषमुक्त*
अंबेडकरनगर। एक व्यक्ति की जबरन लाइसेंसी रायफल रख लेने के मामले में न्यायालय ने आरोपी पूर्व विधायक पवन पांडेय को दोषमुक्त कर दिया है। मामला लगभग 14 वर्ष पुराना है। भीटी थाना क्षेत्र के धर्मगंज गांव निवासी जयप्रकाश पांडेय ने वर्ष 2007 में थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।आरोप लगाया था कि पूर्व विधायक पवन पांडेय ने जबरन उसकी लाइसेंसी रायफल रख ली। कई बार मांगने के बावजूद नहीं दे रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर छानबीन की। मामला सत्र परीक्षण के लिए विशेष न्यायाधीश सांसद व विधायक संबंधित आपराधिक प्रकरण अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम अभिषेक कुमार श्रीवास्तव के समक्ष पेश हुआ।बचाव पक्ष के अधिवक्ता विनोद कुमार पांडेय ने न्यायालय के समक्ष कई साक्ष्य व तर्क प्रस्तुत किए। वादी पक्ष न्यायालय के समक्ष पर्याप्त साक्ष्य व गवाह प्रस्तुत नहीं कर सका। इस पर अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम ने पूर्व विधायक को मामले में दोषमुक्त कर दिया।
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