तहसील सभागार, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर में मध्यस्थता का महत्व विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन
*तहसील सभागार, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर में मध्यस्थता का महत्व विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन*
तहसील सभागार,अकबरपुर, अम्बेडकरनगर में मध्यस्थता का महत्व विषय पर मेगा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कोविड- 19 महामारी के दृष्टिगत शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत सावधानीपूर्वक किया गया। इस विधिक साक्षरता शिविर में प्रियंका सिंह, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर, अमरनाथ, अपर सिविल जज, जू०डि०, पंचम, अम्बेडकरनगर, संतोष कुमार, तहसीलदार न्यायिक, अकबरपुर अम्बेडकरनगर तहसील के कर्मचारीगण आदि उपस्थित थे lशिविर को सम्बोधित करते हुये अमरनाथ, अपर सिविल जज, जू०डि०, पंचम, अम्बेडकरनगर, ने बताया कि मध्यस्थता एक वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रम है जिसमें पक्षकार किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप के माध्यम से तथा न्यायालय का सहारा लिये बिना अपने विवादों का निपटान करवाते हैं। यह ऐसी विधि है जिसमें विवाद किसी नामित व्यक्ति (जिसे विवाचक या मध्यस्थ कहते हैं) के सामने रखा जाता है जो दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात अर्ध-न्यायिक तरीके से मसले का निर्णय करता है। उदाहरणार्थ पंच या पंचायत को कोई विवाद संदर्भित करना मध्यस्थता का एक रूप है। सामान्यत विवादकारी पक्ष अपना मामला किसी मध्यस्थ न्यायाधिकरण को संदर्भित करते हैं तथा न्यायाधिकरण द्वारा लिया गया निर्णय अवार्ड' कहलाता है मध्यस्थता का प्रयोग मुख्यतः व्यापार क्षेत्रों में किया जाता है जैसे निर्माण परियोजनाएं, नौवहन तथा संवहन पेटेंट कारोबार चिन्ह तथा ब्रांड, वित्तीय सेवायें जिनमें बैंकिंग तथा बीमा शामिल है मध्यस्थता प्रक्रिया न्यायालय में मुकदमे की तुलना में कम महंगी होती है, ये अत्याधिक सरल तथा त्वरित होते हैं जिससे दोनों पक्षकार समय के अपव्यय से बचते हैं, चूंकि कार्यवाहियां बंद दरवाजे में संचालित की जाती है विवाद का प्रचार जिसमें गोपनीयता सुनिश्चित होती है, ये प्रक्रिया पक्षकारों की उनके विवाद का सदभावपूर्ण निपटान करने के लिये स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से मदद करना वस्तुपरक उचित और न्यायोचित सिद्धांतो का पालन करना पक्षकारों के अधिकारों एवं कर्तव्यों, व्यवसाय प्रयोगों विवाद को परिस्थितियों और पक्षकारों के बीच पूर्ववर्ती कारोबारी पद्धतियों पर विचार करना। विवाद के निपटान के लिये प्रस्ताव रखना। जब तक पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न हो, उसी विवाद के सम्बन्ध में किसी पंचाट या न्यायिक कारवाई में किसी एक पक्ष के मध्यस्थ या प्रतिनिधि के रूप में कार्य नहीं करना। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आज जनपद की समस्त तहसीलों में मेगा विधिक सेवा शिविर एवं सभी विकासखण्डों में विधिक सेवा शिविर का आयोजन करते हुये केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया जिनमें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत लाभार्थियों को चाभी वितरित की गई एकीकृत बाल विकास सेवा के तहत लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र एवं पोषण सामग्री वितरित की गई तथा आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को आम जन को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मोबाइल / टैबलेट का वितरण किया गया
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