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असंगठित क्षेत्र के मजदूरों हेतु साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया


अंबेडकर नगर
*असंगठित क्षेत्र के मजदूरों हेतु साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया*
पद्म नारायण मिश्र, जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिलाविधिकसेवाप्राधिकरण, अम्बेडकरनगरकेनिर्देशानुसार आज दिनांक 24.09.2021 कोतहसीलसभागार-अकबरपुर,अम्बेडकरनगर में असंगठित क्षेत्र केमजदूरों हेतु प्रियंका सिंह, सचिव, जिला विधिकसेवाप्राधिकरण,अम्बेडकरनगरद्वाराविधिकसाक्षरताशिविर का आयोजन कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए जारी दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत किया गया।इस विधिक साक्षरता शिविर में जय प्रकाश यादव, तहसीलदार/सचिव, तहसील विधिक सेवा समिति,अकबरपुर,अम्बेडकरनगर, रामनायक वर्मा, अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति,  रामचन्द्र वर्मा, नामिका अधिवक्ता, सोमिता कुमारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, छोट्टन बाबू, श्रम विभाग, शिवम मिश्र, अधिवक्ता, आदिउपस्थित रहे।शिविर को सम्बोधित करते हुये  प्रियंका सिंह, सचिव,जिलाविधिकसेवाप्राधिकरण,अम्बेडकरनगर द्वारा मजदूरों का उनके द्वारा ईमानदारी एवं परिश्रम से कार्य के बल पर जीवन निर्वाह की प्रशंसा
व गर्वपूर्ण स्थिति को रेखांकित करते हुए मजदूरों के संरक्षण हेतु निर्मित विधियों तथाकथित न्यूनतम मजदूरीअधिनियम, बाल श्रम (निषेध एवं नियन्त्रण) 1986, कारखाना अधिनियम, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, मनरेगाअधिनियम, ई0पी0एफ0 एक्ट, औद्योगिक विवाद अधिनियम आदि विधि प्राविधानों से अवगतकरायागयाजिसकाउपयोग करके वह अपना शोषण होने से खुद को बचा सकते हैं। इस सम्बन्ध में मजदूरों के हितों से सम्बन्धितभारतीय संविधान में नीति-निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद व मूल अधिकारों से सम्बन्धित अनुच्छेद 23 एवं 39 सेअवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के अंतर्गत चलने वाली प्रमुख स्कीमों में असंगठित क्षेत्र के श्रमिको हेतु भी योजना चलाई जा रही है जिसके तहत संचालित टेली-लॉस्कीम के तहत गरीब एवं मजदूर व्यक्तियों, जो उचित जानकारी न होने के कारण सही मंच पर अपनी शिकायतनहीं कर पाते, अपनी समस्याओं को कामन सर्विस सेण्टर पर दर्ज कराकर उन समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। उन्होंने मजदूरों के विधिक अधिकारों के बारे में बताते हुए कहा कि जिस मजदूर के पारिश्रमिक का भुगतानउचित एवं समय से नहीं किया जाता तो वह नियोक्ता के विरुद्ध न्यायालय/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कादरवाजा खटखटा सकते हैं उन्होने बताया कि श्रमिक अपना पंजीयन जन सुविधा केन्द्र द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल
upssb.in पर करवा सकते हैं। वर्तमान में श्रमिकों हेतु राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना चलाई
जा रही है जिसमें पंजीकृत कामगारों व उनके परिजनों हेतु 05 लाख तक कैशलेश इलाज की सुविधा उपलब्ध
है व मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना जिसमें कामगार के दुर्घटना में मृत्यु अथवा दिव्यांग होने की स्थिति में
अधिकतम 02 लाख की आर्थिक सहायता का प्रावधान है एवं श्रमिकों हेतु केन्द्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के माध्यम से श्रमिक जिनकी आयु 60 वर्ष पूर्ण हो जायेगी उन्हे भारतसरकार द्वारा 3000/- प्रतिमाह पेंशन दी जायेगीइसके अतिरिक्त उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार दिनांक 02.10.2021 सेदिनांक 14.11.2021 तक"आजादी का अमृत महोत्सव के सफल आयोजन के क्रम में  अशोक जैन सदस्य सचिव, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली, की अध्यक्षता में जे0के0 सिंह, सदस्यसचिव, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के मार्गदर्शन में जूम एप के माध्यम से आनलाईन/वीडियोकान्फ्रेंसिंग बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवाप्राधिकरण द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में दिनांक 02.10.2021सेदिनांक14.11.2021तक"आजादी का अमृतमहोत्सव” के सफल आयोजन हेतु उचित दिशा निर्देश दिये।

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