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धान विक्रय करने के पूर्व आनलाइन पंजीयन आवश्यक: डीएफएमओ


अंबेडकर नगर
*धान विक्रय करने के पूर्व आनलाइन पंजीयन आवश्यक: डीएफएमओ*
अम्बेडकरनगर। मूल्य समर्थन योजना के तहत धान की उपज का वाजिब मूल्य सरकारी केन्द्रों पर तौल कराके पाने के लिए पंजीयन कराना आवश्यक है। खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल पर धान विक्री करने के लिए पंजीयन वैसे तो पखवारा भर पूर्व से ही चल रहा है और दो हजार से अधिक किसानों ने पंजीयन करा भी लिया है फिर भी यदि कोई इससे अछूता है तो वह पंजीयन करा सकता है।डीएफएमओ राजेश कुमार ने बताया कि धान खरीद वर्ष 2021-22 में ओटीपी आधारित पंजीकरण व्यवस्था किया गया है। किसान अपनी खतौनी का खाता संख्या दर्ज कर कुल रकबा एवं बोए गए धान के रकबे को अंकित करेंगे जिसका सत्यापन सम्बंधित तहसील करेगा। धान विक्रय के समय पंजीयन प्रपत्र के साथ खतौनी, आधार कार्ड एवं बैंक के पासबुक के प्रथम पृष्ट के छायाप्रति किसान को लाना होगा। उन्होंने बताया कि किसान अपनी सुबिधा के अनुसार जनसुविधा केन्द्र एवं साइबर कैफे से भी पंजीयन कर सकते हैं। मौजूदा कृषक विपणपन वर्ष में धान का मूल्य जिसमें धान कामन रुपए 1940 एवं ग्रेड-ए का मूल्य 1960 रुपए प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है। ऐसे कृषक जिन्होंने रबी विपणन वर्ष में गेहूं खरीद के लिए पंजीकरण कराया है उन्हें नवीन पंजीकरण कराना होगा।

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