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*जिलाकारागार,अम्बेडकरनगर में, प्ली बारगेनिंग विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया*

अंबेडकर नगर
*जिलाकारागार,अम्बेडकरनगर में, प्ली बारगेनिंग विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया*
उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं डॉ० बब्बू सारंग, जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के निर्देशानुसार आज दिनांक 06.05.2021 को जिला कारागार,अम्बेडकरनगर में, प्ली बारगेनिंग विषय पर, वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से सुश्री प्रियंका सिंह, सचिव,जिलाविधिकसेवाप्राधिकरण,अम्बेडकरनगर द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजनएवंनिरीक्षण,कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए जारी दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत किया गया। इस आनलाईनविधिक साक्षरता शिविर एवं निरीक्षण में जिला करागारअम्बेडकरनगरसेराजेशकुमारउपकारापालजिलाकारागारअम्बेडकरनगर, द्वारा वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से उक्त शिविर एवं निरीक्षण में प्रतिभागकिया गया।शिविर को सम्बोधित करते हुये सुश्री प्रियंका सिंह सचिव,जिलाविधिकसेवाप्राधिकरण,अम्बेडकरनगर ने प्ली बारगेनिंग विषय पर बोलते हुये कहा कि भारतीय संसद ने दण्ड प्रकिया संहिता मेंसंशोधन अधिनियम 2/2006 द्वारा एक नया अध्याय 21(ए) (धारा 265-ए से 265-एल) प्ली बारगेनिंग नामक शीर्षक जोड़कर दांडिक अभियोजन व पीड़ित पक्ष आपसी सामंजस्य से प्रकरण के निपटारे हेतुन्यायालय के अनुमोदन से एक रास्ता निकालते हैं जिसके तहत अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकृति पर उसेहल्के दण्ड से दण्डित किया जाता है जो अन्यथा कठोर हो सकता है। प्ली बारगेनिंग समझौते का एकतरीका है। इसके तहत अभियुक्त कम सजा के बदले में अपने द्वारा किये गये अपराध को स्वीकार करकेऔर पीड़ित व्यक्ति को हुये नुकसान और मुकदमें के दौरान हुये खर्चे की क्षतिपूर्ति करके कठोर सजा से बच सकता है। प्ली बारगेनिंग केवल उन अपराधों पर लागू होता है जिनके लिये कानून में सात वर्ष तकसजा का प्राविधान है। यदि अभियुक्त उसी अपराध में पूर्व में सिद्धदोष हुआ हो तो वह प्ली बारगेनिंग केलिये अयोग्य होगा। आवेदन प्राप्त होने के पश्चात न्यायालय लोक अभियोजक पीड़ित एवं अनुसंधानकर्ताअधिकारी को न्यायालय में उपस्थित रहने के लिये नोटिस जारी करेगा। न्यायालय उक्त पक्षों को आपसीसंतोषजनक हल निकालने के लिये समय देगा। उक्त आनलाईन विधिक साक्षरता शिविर के दौरान सचिवमहोदय द्वारा जिला कारागार अम्बेडकरनगर में निरूद्ध बन्दियों को कोविड-19 महामारी के दृष्टिगतजानकारी दी गई व बताया गया कि इस महामारी से खुद को सुरक्षित रखने के लिए साफ-सफाई काविशेष ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिग का पालन करें, भीड़ में बिना मास्क के न रहें, सैनेटाइजर का उपयोगअवश्य करें एवं अस्वस्थ महसूस होने पर तत्काल चिकित्सा प्राप्त करें। यदि किसी को किसी प्रकार कीकोई समस्या हो तो जेल में नियुक्त जेल पराविधिक स्वयं सेवक के माध्यम से पत्राचार द्वाराजिलाविधिकसेवाप्राधिकरण,अम्बेडकरनगर से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

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