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*रंगदारी मांगने के मामले में पूर्व विधायक पवन कुमार पांडेय को अपर सत्र न्यायाधीश फरीदा बेगम ने साक्ष्यों के अभाव में बरी किया*

*रंगदारी मांगने के मामले में पूर्व विधायक पवन कुमार पांडेय को अपर सत्र न्यायाधीश फरीदा बेगम ने साक्ष्यों के अभाव में बरी किया*

अंबेडकरनगर। अवर अभियंता से रंगदारी मांगने के मामले में पूर्व विधायक पवन कुमार पांडेय को अपर सत्र न्यायाधीश फरीदा बेगम ने साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है। समाज कल्याण निर्माण निगम में कार्यरत घनश्याम बिड़ला ने अकबरपुर कोतवाली में 12 मार्च 2002 को दर्ज कराए केस में कहा था कि अकबरपुर निवासी पूर्व विधायक पवन पांडेय ने फोन कर बीस हजार रुपये की रंगदारी मांगी।
इस मामले में पवन के अलावा राजेपुर धावा निवासी महंत सिंह के विरुद्घ केस दर्ज किया गया। इस मामले में अब सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश फरीदा बेगम ने साक्ष्यों के अभाव में आरोपी पवन पांडेय को दोष मुक्त कर दिया। बताते चलें कि एक अन्य आरोपी महंत का बीते दिनों ही निधन हो गया।

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