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*अमन ऑटो सेल्स केदार नगर द्वारा बगैर रजिस्ट्रेशन के बिक्री की जा रही टू व्हीलर गाड़ियां*

*अमन ऑटो सेल्स केदार नगर द्वारा बगैर रजिस्ट्रेशन के बिक्री की जा रही टू व्हीलर गाड़ियां*

*शासन के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे एजेंसी संचालक*


 अंबेडकर नगर
 नियम यह है कि कोई भी दुपहिया अथवा चार पहिया वाहन बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के सड़क पर नहीं आ सकता। अगर ऐसा पाया जाता है तो उसका चालान करके 5 हजार रुपए का जुर्माना वसूला जा सकता है। लेकिन,  अकबरपुर शहर और जिले में बिना नंबर के वाहन धड़ल्ले से घूम रहे हैं। यातायात पुलिस ने पिछले साल में वाहन भी जब्त किए हैं। परिवहन विभाग और पुलिस लगातार लापरवाह बने हुए हैं। इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि वाहन पर नंबर अंकित नहीं होने से एक्सीडेंट में लिप्त वाहन पकड़ में नहीं आ पाते हैं।

शहर में बिना नंबर के जो वाहन घूम रहे हैं, उनमें ट्रैक्टर-ट्रॉली के अलावा दुपहिया वाहनों की संख्या ज्यादा है। पुलिस और परिवहन विभाग के मुताबिक सभी वाहनों को रजिस्ट्रेशन नंबर तो अलॉट हैं, लेकिन वाहन मालिकों की लापरवाही कहें या जानबूझकर वे वाहन पर नंबर नहीं लिखवाते हैं। जबकि ऐसा करना नियमानुसार गलत है। लेकिन, पुलिस और परिवहन विभाग की लापरवाही का आलम यह है कि परिवहन विभाग ने तो बिना नंबर वाले वाहनों के खिलाफ पिछले दिनों में कभी कोई अभियान चलाया ही नहीं है।

वहीं यातायात पुलिस ने भी नाममात्र की कार्यवाही की है। इसकी वजह से जिले में डग्गेमार वाहनों की संख्या काफी बढ़ गई है। यह हाल तो तब है जब जिले में थाने, पुलिस चौकियों के अलावा यातायात पुलिस के प्वाइंट बने हैं, जहां पुलिस तैनात रहती है। इनके सामने से रोजाना सैकड़ों वाहन बिना नंबर और ओवर लोडिंग के गुजरते हैं।

वाहन डीलर दे रहे बिना नंबर वाहनों की डिलीवरी
जिले में ऑटो मोबाइल डीलर तक बिना नंबर प्लेट के ही वाहनों की डिलीवरी दे रहे हैं। जबकि ऐसा करना कानूनन और नियमानुसार गलत है। इस स्थिति से बचने के लिए परिवहन विभाग ने सभी डीलरों को दुपहिया वाहनों के नंबरों की सीरीज अलॉट की हुई है। इसी में से डीलर को तुरंत नंबर अलॉट करना होता है।

होता यह है कि डीलर नंबर तो अलॉट कर देते हैं, लेकिन नंबर प्लेट बनकर आने में कुछ समय लगता है, इसलिए ग्राहक को बिना नंबर के ही गाड़ी की डिलीवरी दे देते हैं। जबकि उस पर अस्थाई (टेंपरेरी) नंबर अथवा अलॉटेड गाडी नंबर अंकित किया जाना चाहिए। क्योंकि नियम यह है कि बिना नंबर के कोई भी वाहन सड़क पर नहीं आ सकता।

देश की शीर्ष अदालत के सख्त आदेश के बाद बाइक कंपनियों व एजेंसी संचालकों की नींद उड़ गई । एक अप्रैल से बीएस-4 वाहनों की बिक्री व रजिस्ट्रेशन पर प्रतिबंध लग जाएगा। इसके बाद से एजेंसियों पर सिर्फ बीएस-6 बाइक की ही बिक्री की जा सकती है।  इसके बावजूद जनपद अंबेडकर नगर में टू व्हीलर गाड़ियों की बिक्री बिना रजिस्ट्रेशन करवाएं ही एजेंसी संचालकों द्वारा दिया जा रहा है। लगभग 1 वर्ष पहले बिक्री अमन ऑटो सेल्स केदारनगर जनपद अंबेडकरनगर द्वारा बिक्री की गई मोटर साइकिलों का रजिस्ट्रेशन अभी तक किन कारणों से नहीं किया गया और किस आधार पर बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन एजेंसी संचालक द्वारा सुपुर्दगी में दे दिया गया। नेताओं द्वारा बार-बार एजेंसी के चक्कर लगाने के पश्चात भी एजेंसी संचालक द्वारा नहीं करवाया जा रहा रजिस्ट्रेशन।

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