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*अंतर धार्मिक विवाहों को प्रोत्साहित नहीं करेगी यूपी सरकार*

*अंतर धार्मिक विवाहों को प्रोत्साहित नहीं करेगी यूपी सरकार*
प्रदेश में अंतर धार्मिक विवाहों को प्रोत्साहित नहीं करने का निर्णय लिया गया है। ऐसे जोड़ों के लिए राष्ट्रीय एकीकरण विभाग की ओर से 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है। उतर प्रदेश सरकार के हाल ही में लाए अध्यादेश के अनुसार,  धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा हो सकती है। इस नए कानून के मुताबिक सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन मान्य नहीं होगा, ऐसे विवाह को खत्म माना जाएगा।
इस नए कानून को देखते हुए शासन अंतर धार्मिक विवाह पर प्रोत्साहन के नियमों को भी कड़ा करने जा रही है। पहले यह देखा जाएगा की अंतर धार्मिक विवाह नए बनाए गए कानून का उल्लंघन तो नहीं है। इसके बाद ही शादी करने वाले जोड़े को प्रोत्साहन राशि के बाबत कोई निर्णय लिया जाएगा। माना जा रहा है कि यह नियम इतने कड़े होंगे कि शायद ही किसी को इस योजना का लाभ मिल सके।
इस बारे में संपर्क किए जाने पर प्रमुख सचिव राष्ट्रीय एकीकरण विभाग जितेंद्र कुमार ने बताया की अंतर धार्मिक विवाह पर प्रोत्साहन राशि दिए जाने पर अभी कोई रोक नहीं लगाई गई है। लेकिन, नए कानून के मद्देनजर जांच-पड़ताल पड़ताल करने के बाद ही इस तरह के किसी भी केस में कोई निर्णय लिया जाएगा।

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