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मुहर्रम का जुलूस निकालने की अनुमति देने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

मुहर्रम का जुलूस निकालने की अनुमति देने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार…

कहा- ऐसा आदेश नहीं दे सकते, जिससे और लोगों का जीवन खतरे में पड़े…

मौलाना कल्बे जव्वाद की याचिका खारिज,कहा हाईकोर्ट जाओ…

लखनऊ/नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्रम का जुलूस निकालने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर यह जुलूस निकालने की इजाजत देंगे तो अराजकता फैलेगी। कोर्ट ने साथ ही पुरी रथयात्रा की इजाजत क्यों दी यह भी बताया। शिया धर्मगुरू मौलाना कल्बे जव्वाब ने पूरे देश में मुहर्रम के जुलूस निकालने की मांग वाली याचिका दायर की थी। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि अगर हम जुलूस निकालने की इजाजत देंगे तो इससे आराजकता फैलेगी और फिर एक समुदाय विशेष को कोरोना फैलाने के नाम पर निशाना बनाया जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहेगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह ऐसा कोई आदेश नहीं देगा, जिससे लोगों के स्वास्थ्य को खतरा हो।
चीफ जस्टिस एसए बोबडे की पीठ ने कहा कि मुहर्रम जुलूस के लिए कोई स्पष्ट स्थान नहीं होता है, जहां प्रतिबंध या सावधानी बरती जा सके। पीठ ने वकील द्वारा शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद के इस तर्क को खारिज कर दिया, जिन्होने बताया था कि जगन्नाथ पुरी मंदिर में रथ यात्रा की अनुमति दी गई थी। अदालत ने कहा कि जगन्नाथ पुरी मामला एक विशिष्ट स्थान का था, जहां रथ को बिंदु ए से बी तक जाना था। अगर यहां भी एक विशिष्ट स्थान होता तो हम खतरे का आंकलन कर सकते थे और आदेश पारित कर सकते थे। चीफ जस्टिस ने कहा, ”हम सामान्य आदेश पारित नहीं कर सकते। सामान्य निर्देश देना संभव नहीं है, यह अराजकता पैदा करेगा।
रिपोर्ट - सलमान अहमद 
मंडल ब्यूरो प्रमुख 
प्रयागराज

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