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*अयोध्या के एक मामले में एसएसपी अयोध्या को हाईकोर्ट का नोटिस।*

*अयोध्या के एक मामले में एसएसपी अयोध्या को हाईकोर्ट का नोटिस।* 


 *लखनऊ* ।
 *हाईकोेर्ट ने एसएसपी अयोध्या से मांगा जवाब* 

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने असंज्ञेय अपराध में एफआईआर दर्ज किये जाने के एक मामले में अयोध्या जनपद के एसएसपी को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर जवाब देने का आदेश दिया है। यह आदेश जस्टिस अनिल कुमार व जस्टिस संगीता चन्द्रा की बेंच ने विजय प्रकाश आदि की ओर से दाखिल याचिका पर दिया। याचियों के विरुद्ध अयोध्या जनपद के महिला थाना में आईपीसी की धारा 493 में एफआईआर दर्ज कराई गई है। याचिका में उक्त एफआईआर को खारिज किये जाने की मांग की गई है। याचियों के अधिवक्ता चन्दन श्रीवास्तव ने दलील दी कि उक्त धारा असंज्ञेय है, इसके साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 198 के तहत उक्त धारा में मजिस्ट्रेट सिर्फ पीड़िता के परिवाद पत्र पर ही संज्ञान ले सकता है। ऐसे में पुलिस को न ही उक्त धारा में एफआईआर दर्ज करने का क्षेत्राधिकार है और न ही विवेचना करने का।

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