हाई कोर्ट का बड़ा फैसला देनी होगी ट्यूशन फीस,स्कूल जिनकी फीस माफ करें उनकी करे छानबीन:-आय प्रमाण पत्र भी जरूरी।
निजी स्कूलों द्वारा दाखिल याचिका में हाईकोर्ट ने स्पष्ठ कहा है कि सिर्फ ट्यूशन फीस लेने की अनुमति आपको है, कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित करने कहा है कि, आर्थिक संकट के कारण जो अभिभावक फीस जमा नहीं कर सकते हैं, उनसे आवेदन लेकर पात्र मिलने पर छूट दी जाए।
एक नजर में समझें हाईकोर्ट का फैसला:-
- ट्यूशन फीस के अलावा अन्य शुल्क लेने पर कार्रवाई होगी।
- ऑनलाइन क्लास जारी रहेंगी।
- किसी भी स्टाफ को नौकरी से न निकालने का आदेश।
- सभी को नियमित वेतन भी दिया जाएं।
- स्कूल प्रबंधक फीस भी नहीं बढ़ा सकते।
- जो पालक फीस नहीं दे सकते उन्हें छानबीन के बाद मिले छूट।
- इसके लिए पालक को देना होगा आय का विवरण।
- छूट सीमित समय के लिए होगी।
✍️रोहित नंदन मिश्र
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