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शस्त्र धारकों के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने जारी किये आदेश,

ब्रेंकिंग न्यूज़ उत्तर प्रदेश सरकार ने दिये आदेश एक लाइंसेंसधारी को सिर्फ दो शस्त्र रखने के आदेश, शस्त्र लाइसेंस की अवधि 3 वर्ष से बढ़कर हुई 5 वर्ष, 30 जून तक UI नंबर लेना जरूरी, 1 जुलाई 2020 से बिना UIN के असलहा अवैध घोषित 

रिपोर्ट | भोवन सिंह ब्यूरो चीफ आगरा उ0प्र0
( NEWS 24 INDIA न्यूज चैनल)

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