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आगरा देहात क्षेत्र में बाजार खोले जाने को लेकर जारी हुए आदेश, जाने कौन से दिन खुलेंगी कौन सी दुकानें

आगरा। बाजार खोले जाने को लेकर शहर और देहात में अलग-अलग स्तर पर गाइडलाइन जारी की है। जहां नगर निगम ने आगरा शहरी सीमा क्षेत्र में बाजार खोले जाने को लेकर सम विषम स्थिति में बाजार खोले जाने की अनुमति दी है तो वहीं देहात की जिम्मेदारी एसडीएम सदर गरिमा सिंह पर है। जिला प्रशासन नगर निगम के साथ में देहाती इलाकों में सामंजस्य बिठाते हुए एसडीएम सदर गरिमा सिंह ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। रोस्टर प्रणाली के जरिए देहात इलाकों में बाजार खोले जाने हैं। साथ ही साथ यह भी साफ कर दिया है कि दवाई, शराब और दूध की दुकानें रोस्टर प्रणाली के अंतर्गत नहीं आएंगी। देहाती इलाकों में दुकाने खोले जाने को लेकर एसडीएम गरिमा यादव ने दिन तय कर दिए है कि किस दिन कौन सी दुकान खोली जानी है।

दरअसल शहर और देहात में बाजार खोले जाने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। लोगों में कुछ भ्रामिकता थी जिसको लेकर एसडीएम सदर गरिमा सिंह ने अपने आदेश को साफ कर दिया है।

एसडीएम सदर गरिमा सिंह ने बताया कि देहात क्षेत्र में कुछ दुकानें प्रतिदिन खोली जानी है जिसमें नमकीन दालमोठ, मेडिकल, खाद-बीज, स्टेशनरी, किराना, खली चूनी चोकर, खाद-मिट्टी आदि दुकानें शामिल हैं।

वहीं सोमवार, बुधवार और शनिवार को जो दुकानें खोली जाएंगी उनमें ज्वेलरी, रेडीमेड गारमेंट, टेलरिंग, जूते चप्पल की दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, गिफ्ट शॉप और प्रिंटिंग प्रेस की दुकानें शामिल है।

मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को देहात क्षेत्र में जो दुकानें खोली जाएंगी उनमें स्कूल बैग, फर्नीचर, साइकिल हार्डवेयर, कीटनाशक, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, कॉस्मेटिक बर्तन गैस चूल्हे और लोहे आदि की दुकानें शामिल हैं।

एसडीएम गरिमा यादव के आदेश के मुताबिक देहात इलाकों में अगर हम बाजार की स्थिति पर बात करें तो…..

दूध शराब और दवाई की दुकानें नियमित रूप से खोली जाएंगी।
दूध शराब और दवाई की दुकानें रोस्टर प्रणाली के अंतर्गत नहीं आएंगी।
किसान को सब्जी मंडी लगाने पर कोई रोक नहीं है।
अब किसान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके अपनी सब्जी बेच सकता है।
ठेल वाले भी प्राइवेट प्लॉट में ना लगा कर अब सड़क किनारे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके सब्जी बेच सकते हैं।
शराब दूध और दवाई को छोड़कर अन्य दुकानें दिन के हिसाब से खोली जाएंगी।
शादी के लिए लोगों को कोई भी प्रशासनिक अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
शादी के लिए 15 लोग लड़का पक्ष 15 लोग लड़की पक्ष के ही शामिल हो सकते हैं।
इलाकाई थाने में केवल सूचना देकर शादी कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है।
निरस्त होगा पुराना आदेश

इतना ही नहीं कई जगह एसडीएम सदर को शिकायत मिल रही थी कि लोगों ने सब्जी मंडी के नाम पर अवैध उगाही शुरू की है और किसानों का शोषण किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी को गुमराह करके प्राइवेट प्लॉट में सब्जी मंडी में लगाई गई हैं। जिस पर एसडीएम सदर ने जांच शुरू कर दी है और इस संबंध में पुराना आदेश निरस्त करने के लिए भी कहा है।

*रिपोर्ट | भोवन सिंह ब्यूरो चीफ आगरा उ0प्र0*
( *NEWS 24 INDIA न्यूज चैनल*)

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