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आगरा अनलॉक 1.0: आगरा में मास्क के बिना यात्रियों से जुर्माना


आगरा में 70 दिन बाद घर से बाहर निकलने का मौका मिला है, ऐसे में आपका चालान कट सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके लिए नियम देख लें।
आगरा में एक जून से कंटेनमेंट और बफर जोन के अतिरिक्त लोगों को सुबह पांच बजे के बाद और रात नौ से पहले आने जाने की छूट दे दी गई है। मगर, सख्त नियम भी बनाए गए हैं, बिना मास्क के लिए बाइक, स्कूटी और कार से नहीं निकल सकते हैं। साथ ही सार्वजनिक स्थल और बाजार में सामान खरीदते समय भी मास्क अनिवार्य है। मास्क ना पहनने पर दो बार 100- 100 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा, इसके बाद 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। इसका सख्ती से पालन कराया जाएगा।

मास्क ना पहनने पर जुर्माना
आगरा में रविवार को लॉक डाउन उल्लंघन में 11 मुकदमे दर्ज किए गए, 87 लोगों को अरेस्ट किया गया है। वहीं, 943 वाहनों के चालन किए गए। आगरा पुलिस द्वारा अभी तक लॉक डाउन उल्लंघन में 60 हजार से अधिक वाहनों के चालान किए हैं।

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आगरा में 60 हजार से ज्यादा वाहनों के ई चालान
आगरा में लॉक डाउन में पुलिस ने 8 .11 करोड रुपये के ई चालान जारी किए गए हैं, बेवजह बाहर निकलने पर 60 हजार वाहनों के चालान किए, 25 हजार चालान कोर्ट भेज दिए हैं।
आगरा में 22 मार्च के बाद से बेवजह बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई थी, 25 मार्च से देश भर में लॉक डाउन शुरू हो गया, यह अभी 31 मई तक है। इस दौरान घर से बाहर निकलने वालों पर सख्ती की गई, बेवजह घर से बाहर निकलने वाले लोगों के मोबाइल में फोटो लेकर ई चालान जारी कर दिए गए। इस तरह पुलिस ने लॉक डाउन में अभी तक 60 हजार वाहनों के ई चालान किए हैं, ये ई चालान 8 .11 करोड रुपये के हैं।

*रिपोर्ट | भोवन सिंह रिपोर्टर आगरा*

( *NEWS 24 INDIA न्यूज चैनल*)


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