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अम्बेडकर नगर, तृतीय चरण का लॉकडाउन प्रारम्भ होने के साथ ही सरकार ने दुकानों को खोलने को लेकर शर्तां के साथ छूट प्रदान की है

अम्बेडकर नगर, तृतीय चरण का लॉकडाउन प्रारम्भ होने के साथ ही सरकार ने दुकानों को खोलने को लेकर शर्तां के साथ छूट प्रदान की है। इसके अनुक्रम में जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने सोमवार को 17 मई तक जिले में प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 17 मई तक सभी स्कूल, कालेज, शैक्षिक, प्रशिक्षण व कोचिंग संस्थान पूरी तरह से बन्द रहेंगे। सभी सिनेमा हाल, शॉपिंग माल, जिम, खेल परिसर, तरण ताल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, सभागार तथा असेम्बली हाल एवं इस प्रकार के अन्य स्थल पूरी तरह बन्द रहेंगे। समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन,शैक्षिक, सांस्कृतिक, व धार्मिक गतिविधियां पूर्णतया बन्द रहेंगी। समस्त धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, जन सामान्य के लिए बन्द रहेंगे। धार्मिक जुलूस आदि पूर्णतया निशिद्ध होंगे। जनसामान्य को बिना आवश्यक कार्य के शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक आवागमन प्रतिबन्धित रहेगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति अथवा एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां तथा दस वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे घरों के अन्दर ही रहेंगे। अपरिहार्य स्थितियों में ही वह बाहर निकलेंगे। सभी प्रकार की दुकानें प्रातः दस बजे से शाम सात बजे तक ही खुली रहेंगी। दुकानों पर किसी भी समय पांच ग्राहक से ज्यादा उपस्थित नही होंगे। दुकानों पर हाथ धोने के लिए साबुन व सेनेटाइजर के प्रयोग के साथ दुकान का संचालन किया जा सकेगा। आवागमन के लिए दो पहिया वाहन पर वाहन चालक तथा चार पहिया वाहन पर दो व्यक्ति पीछे तथा वाहन चालक की अनुमति जनपद की सीमा के अन्दर अनुमन्य होगी ।जनपद की सीमा के अन्दर बसों का संचालन पचास प्रतिशत सीटों के साथ ही अनुमन्य होगा। जनपद की सीमा के अन्दर बस डीपो पचास प्रतिशत क्षमता के साथ बसें संचालित करेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क अथवा फेस कवर लगाना अनिवार्य होगा। शादी सम्बन्धी आयोजनों में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जायेगी तथा बीस से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नही होगी। शादी के आयोजन के पूर्व सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अनुमति हेतु आवेदन के समय कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले सभी बीस व्यक्तियों की सूची उनके समस्त विवरण के साथ संलग्न की जायेगी। अन्तिम संस्कार से सम्बन्धित गतिविधियों में भी बीस से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति नही दी जायेगी। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना जुर्माने के साथ दण्डनीय होगा।ओंकार नाथ सिंह रिपोर्टर उत्तर प्रदेश*

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