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सोमवार से शराब की दुकानें खुलेंगी लेकिन कुछ शर्तों के साथ। दुकानें दिन में 10 से शाम सात बजे के बीच खुलेंगी लेकिन इसके लिए अनुमति लेनी होगी। इन पर भी सिर्फ विदेशी शराब की बिक्री होगी।

शर्तों के साथ खुलेंगी शराब की दुकानें

 से शराब की दुकानें खुलेंगी लेकिन कुछ शर्तों के साथ। दुकानें दिन में 10 से शाम सात बजे के बीच खुलेंगी लेकिन इसके लिए अनुमति लेनी होगी। इन पर भी सिर्फ विदेशी शराब की बिक्री होगी। शासन की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार ऑरेंज जोन में शामिल जिलों में भी शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि, स्थानीय स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से इसके लिए अलग दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। इसके लिए देर रात तक विस्तृत गाइडलाइन तैयार की जा रही थी।

अफसरों के अनुसार हाट स्पॉट के तीन किमी की परिधि में कोई दुकान नहीं खुलेगी। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। जिला आबकारी अधिकारी की ओर से शनिवार को एक आदेश जारी किया गया है। इसके अनुसार सिर्फ विदेशी शराब और बीयर की ही बिक्री होगी। देसी शराब नहीं मिलेगी। एक व्यक्ति दिन में एक बार ही खरीद कर सकेगा। शराब खरीदने की अधिकतम मात्रा भी तय कर दी गई है।

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