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आजमगढ़ 04 मई-- जिलाधिकारी नागेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया कि नई गाइड लाइन के अनुसार 4 मई 2020 से दो सप्ताह के लिए लाकडाउन प्रभावी रहेगा, अपना जनपद आरेन्ज जोन में है।

लॉक डाउन 3 को लेकर जिलाधिकारी ने जारी की एडवाजरी, मिली कई रियायत ।

आजमगढ़ 04 मई-- जिलाधिकारी नागेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया कि नई गाइड लाइन के अनुसार 4 मई 2020 से दो सप्ताह के लिए लाकडाउन प्रभावी रहेगा, अपना जनपद आरेन्ज जोन में है। उन्होने बताया कि लाकडाउन के दौरान कतिपय प्रतिबन्धों के साथ कुछ दुकानों को मुक्त किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि मुबारकपुर व चकसिकठी नवापुरा हाट-स्पाट है, जिसके 01 किमी0 के अन्दर यथावत प्रतिबन्ध लागू रहेगा। इसी के साथ ही कन्टेन्मेंट जोन नगर पालिका परिषद मुबारकपुर की 03 किमी0 की परिधि को छोड़कर आबकारी विभाग की मात्र एकल शराब की दुकानों को प्रातः 10ः00 बजे से सायं 7ः00 बजे तक खोलने की अनुमति है। 
जिलाधिकारी ने बताया कि शहरी क्षेत्र (कन्टेन्मेंट जोन मुबारकपुर नगर पालिका परिषद की 01 किमी0 परिधि को छोड़कर)/ग्रामीण क्षेत्रों (कन्टेन्मेंट जोन ग्राम चकसिकठी के 01 किमी0 की परिधि को छोड़कर) में कृषि उपकरण व रसायन, उर्वरक व बीज की दुकान, दवा की दुकान, किराना की दुकान, फल व सब्जी की दुकान, इसके अतिरिक्त बुक शाॅप, बिजली एवं पंखे, इलेक्ट्रानिक्स (मोबाइल एवं इसके रिचार्ज से संबंधित), बिल्डिंग मैटेरियल, आॅटो पार्ट्स, आटो मैकेनिक की दुकानें प्रातः 7ः30 बजे से सायं 6ः30 बजे तक खुली रहेगी, एवं सायं 6ः30 बजे से सुबह 7ः30 बजे तक पूर्णतः बन्द रहेगी। उन्होने बताया कि माॅल, रेस्तराॅ, सिनेमा हाॅल, मार्केट काम्प्लेक्स, जिम नही खुलेंगे। उन्होने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में (कन्टेन्मेंट जोन ग्राम चकसिकठी की 03 किमी0 की परिधि को छोड़कर) आबकारी विभाग की एकल शराब की एकल दुकानंे सुबह 10ः00 बजे से सायं 7ः00 बजे तक खोलने की अनुमति है।  
जिलाधिकारी ने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिये कि शराब की दुकानों पर कोई बैठाकर शराब नही पिलायेगा, और शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेन्सिंग बनाये रखने हेतु बराबर निरीक्षण करते रहें। 
जिलाधिकारी ने बताया कि चार पहिया वाहन में चालक समेत 03, दो पहिया वाहन पर 02 लोग एवं आटो व ई-रिक्शा में चालक समेत 03 लोग के चलने की छुट है। उन्होने यह भी बताया कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियाॅ और 10 वर्ष की आयु के नीचे के बच्चे घरों के अन्दर ही रहेंगे। 
जिलाधिकारी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियाॅ की छूट रहेगी, जबकि शहरी क्षेत्रों में निर्माण संबंधी गतिविधियाॅ केवल इन सीटु (जहाॅ श्रमिक साइट पर ही उपलब्ध हों, और किसी को भी साइट के बाहर से लाने की आवश्यकता न पड़े) छूट है। उन्होने कहा कि अन्तर्जनपदीय बसें नही चलेंगी। 
जिलाधिकारी ने बताया कि शादी-विवाह में शामिल होने के लिए 20 व्यक्तियों को छूट दी गयी है। शादी-विवाह के आयोजन हेतु अनुमति लेना आवश्यक है। तहसील क्षेत्र में उप जिलाधिकारी व शहरी क्षेत्र में अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 से अनुमति लेना आवश्यक है। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि दुकानों पर सामानों को बेचते समय यदि सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन नही किया जाता है तो संबंधित दुकानदार व उपस्थित लोगों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। एक जगह पर एक समय पर 5 व्यक्ति से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठा न हों। 
जिलाधिकारी ने सीएमओ को 50 पीपीई किट उपलब्ध कराया। उन्होने सीएमओ को निर्देश दिया कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जो इस महामारी में सेवायें दे रहे हैं, उनके सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखें।

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