निर्धारित एम0आर0पी0 से अधिक दर पर मदिरा की बिक्री करने वालों के विरूद्ध की जायेगी कठोर कार्रवाई
निर्धारित एम0आर0पी0 से अधिक दर पर मदिरा की बिक्री करने वालों के विरूद्ध की जायेगी कठोर कार्रवाई
प्रमुख सचिव आबकारी संजय आर. भूसरेड्डी का निर्देश
*प्रिन्ट रेट से अधिक भुगतान न करें खरीददार*
*MRP से अधिक पर बिक्री करते हुए पकड़े गए तो पहली बार रू-75,000 का देना होगा जुर्माना*
*दूसरी बार रू0 पकडे जाने पर 1,50,000 (एक लाख पचास हजार) का होगा जुर्माना*
*तीसरी बार पकडे़ जाने पर दुकान का अनुज्ञापन ही होगा निरस्त*
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