उ0प्र0 के लिए अनलॉक 1.0 की गाइड लाइन जारी।
प्रदेश सरकार ने अनलॉक 1.0 के पहले चरण के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के अनुसार यू0पी0 में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। उ0प्र0 के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने रविवार को प्रेसवार्ता करके इस संबंध में जानकारी दी। अनलॉक 1.0 की गाइड लाइन संक्षिप्त रूप से इस प्रकार है-
1-8 जून से होटल,रेस्तरां और धार्मिक स्थल गाइड लाइन में दिए गए नियमानुसार खुलेंगे।
2-जुलाई में स्कूल कॉलेज खोलना प्रस्तावित है,इस संबंद में उसी समय सूचित किया जाएगा।
3-एक केस मिलने पर 250 मीटर का दायरा कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा।
4. किसी बिल्डिंग में एक केस मिलने पर फ्लोर सील होगा, जबकि एक से ज्यादा केस मिलने पर पूरी बिल्डिंग सील कर दी जाएगी।
5-केस निकला तो घर के मालिक को घर का सैनेटाइजेशन कराना होगा।
6-दुकानदारों को फेसमास्क, सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा।
7-समस्त कार्यालयों में 100 प्रतिशत अटेंडेंस शुरू की जाएगी।
8- कार्यालयों में तीन पालियों में काम होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
9-नाइट शिफ्ट में काम कर सकते हैं लेकिन ऑफिस को पिकअप और ड्रॉप करने की सुविधा देनी होगी।
10-बाजार सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुलेंगे।
11-सुपरमार्केट भी खुलेंगे और इसके लिए दिशानिर्देश जारी होंगे।
12-सब्जी मंडियों को सुबह 6 से 9 और फल मंडियों को सुबह 8 से रात 8 बजे तक खोला जाएगा। 13. मिठाई की दुकान खोल सकते हैं, परंतु दुकान पर खाने की छूट नही होगी।
14-राज्य के अंदर रोडवेज बसों का संचालन शुरू किया जाएगा।
15-बस में सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखकर आधे यात्री ही यात्रा कर सकेंगे।रोड वेज़ सभी यात्रियों का व्योरा भी रखेगा।
16-कार में भी उतने लोग बैठ सकते हैं जितनी सीटें हैं।
17-दोपहिया वाहन पर अब दो लोगों को बैठने की छूट होगी। 18-बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन होगा।
19. पार्क सुबह 5 से 8 और शाम 5 से 8 बजे तक खुलेंगे।
20-सैलून, ब्यूटी पार्लर भी खुलेंगे।
21-8 जून से शॉपिंग मॉल भी खुलेंगे।
22-अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध रहेगा।
23-बस स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी।
रात को कर्फ्यू जारी रहेगा किन्तु समय मे परिवर्तन कर दिया गया है।अब रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा।निषेधाज्ञा का कठोरता से पालन कराये जाने के आदेश जारी किए गए है।नियमो का उल्लंघन करने वालो को आपदा एक्ट के तहत दंडित किया जाएगा।
रिपोर्ट-प्रेम चंद्र प्रयागराज यू0पी0
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